बरेली। बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर निवासी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज रसूलगढ़ (जनपद बुलंदशहर) में कार्यरत शिक्षक केन्द्र पाल के धनगर (अनुसूचित जाति) प्रमाण पत्र को बरेली जिला प्रशासन ने 8 अक्टूबर 2025 को निरस्त कर दिया था। शिक्षक केन्द्र पाल का आरोप है कि जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर नियमों और न्यायालयों के दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए उनका वैध जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इसके बाद केन्द्र पाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय के माध्यम से याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी बरेली से जवाब तलब किया। 29 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने आदेश देते हुए केन्द्र पाल का धनगर (अनुसूचित जाति) प्रमाण पत्र बहाल कर दिया। इस उपलब्धि के लिए केन्द्र पाल को हरिकमल दर्पण परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ। -सम्पादक
केन्द्र पाल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने किया बहाल
बहुत बहुत बधाई। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।