सिरसागंज। विकास खंड अरांव की ग्राम पंचायत भदेसरा के निर्वाचित प्रधान राम महेश धनगर को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुन: ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राम महेश धनगर को वर्ष 2025 में धनगर प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद प्रधान पद से हटा दिया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई को रिट याचिका संख्या 9665/2026 के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई में सिंगल बेंच ने जिलाधिकारी का आदेश रद्द कर दिया। प्रधान पद बहाल होने के बाद भदेसरा ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल रहा। ग्रामीणों और समर्थकों ने फूलमाला, पगड़ी और शाल पहनाकर राम महेश धनगर का स्वागत किया तथा फैसले को न्याय की जीत बताया। -ब्यूरो
हाईकोर्ट के आदेश से राम महेश धनगर का प्रधान पद बहाल
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