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धनगर प्रमाण पत्र मामला : तहसीलदार महावन के खिलाफ जमानती वारंट जारी

मथुरा। आदेश के बाद भी धनगर समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महावन तहसीदार का जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जनपद की तहसील महावन के तहसीलदार के खिलाफ पुष्पेन्द्र धनगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए महावन तहसीलदार को नोटिस जारी किया था। नोटिस का तामीला होने के बाद भी उनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ और सरकारी वकील ने बताया कि उन्हें भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए महावन तहसीलदार की उपस्थिति के लिए सीजेएम मथुरा के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया है। धनगर समाज विकास समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमवीर धनगर ने बताया कि प्रधान पुष्पेन्द्र धनगर के एक बेटे का जाति प्रमाण पत्र महावन तहसील से जारी हो चुका था। उनके दो अन्य बेटों का जाति प्रमाण पत्र महावन तहसील से जारी नहीं किया जा रहा था। इसके खिलाफ पुष्पेन्द्र धनगर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश पूर्व में दिए थे। इसके बाद भी तहसील से उनके दोनों बेटों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इस पर पुष्पेन्द्र धनगर ने अवमानना याचिका दाखिल की। तहसीलदार के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को प्रदेश उपाध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई बताते हुए इसे समाज की जीत बताया है। -ब्यूरो

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